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#KabTakNirbhaya: आरोपियों को बोतल में पेट्रोल देने वालों के खिलाफ हो सकता है केस दर्ज

Sun, 01 Dec 2019 04:16 PM IST
आसिम खान न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हैदराबाद
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हैदराबाद मामले पर विरोध प्रदर्शन - फोटो : अमर उजाला
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हैदराबाद में महिला पशु चिकित्सक की हत्या और दुष्कर्म मामले में आरोपियों को पेट्रोल बेचने वाले पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज हो सकता है। पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के खिलाफ किस आरोप में मामला दर्ज किया जाए, इसको लेकर पुलिस कानूनी सलाह ले रही है।

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27 वर्षीय महिला पशु चिकित्सक की चार ट्रक चालकों ने शहर के बाहरी इलाके स्थित टोंडापल्ली टोल प्लाजा पर दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी थी। बाद में उन्होंने शव पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी।

साइबराबाद आयुक्त वी सी सज्जनार ने कहा कि हम पेट्रोल पंप पर कार्यरत व्यक्तियों से यह पता लगा रहे हैं कि उन्होंने किन परिस्थितियों में बोतल में पेट्रोल भरा था। हम विधिक सलाह ले रहे हैं और उसी के अनुसार मामले में आगे की कार्रवाई करेंगे।
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आरोपी पहले एक पेट्रोल पंप पर तेल खरीदने के लिए गए थे, लेकिन वहां कार्यरत कर्मचारियों ने बोतल में पेट्रोल देने से इनकार कर दिया था इसलिए वे दूसरे पेट्रोल पंप गए और वहां से पेट्रोल खरीदा था।

हालांकि, कान्सोर्टियम ऑफ पेट्रोलियम डीलर्स फॉर साउथ इंडिया के संयुक्त सचिव राजीव अमराम ने बताया कि पेट्रोल पंप सीमित मात्रा में खुला तेल बेचने के लिए अधिकृत हैं। उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंप पांच लीटर तक पेट्रोल और 200 लीटर तक डीजल बेच सकते हैं। यद्यपि हाल की घटनाओं के मद्देनजर राज्य सरकार ने पेट्रोल बोतलों में नहीं बेचने का निर्देश दिया है।

उन्होंने उस भीषण घटना का उल्लेख किया जिसमें एक महिला तहसीलदार को किसी भूमि विवाद को लेकर दिनदहाड़े कथित रूप से आग लगा दी गई थी। तहसीलदार विजया रेड्डी की मौके पर ही मौत हो गई थी और उसे बचाने के चक्कर में दो अन्य कर्मचारी भी झुलस गए थे।

अमराम ने कहा, तब से कई पेट्रोल पंप बोतलों में पेट्रोल नहीं भर रहे थे। पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन भी इसके लिए मना कर रहा था, क्योंकि यदि कुछ भी गलत घटित होता है तो हमें जांच के लिए पुलिस थाने बुलाया जाता है।

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