लोकसभा में आक्रामक दिखे गृह मंत्री अमित शाह
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लोकसभा में बिल पर चर्चा का जवाब देने के दौरान गृह मंत्री अमित शाह
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ऐसा होने पर भारत में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी
इस विधेयक के कानून बनने के बाद भारत में आने वाले लोगों का संपूर्ण, व्यवस्थित, एकीकृत और अप-टू-डेट लेखा-जोखा होगा। इस विधेयक की धारा 3 में प्रवेश निषेध का प्रावधान है। इसके तहत अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा या देश की साख के लिए खतरा पाया जाता है, तो उसे प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
देश की सुरक्षा से समझौता नहीं, सुरक्षा एजेंसियों को भी अहम अधिकार
उन्होंने कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है, जहां कोई भी व्यक्ति किसी भी उद्देश्य से आकर बस जाए। जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा होगा, उसे रोकने का अधिकार संसद के पास है। साथ ही, यह विधेयक सुरक्षा एजेंसियों द्वारा बनाई गयी ब्लैक लिस्ट को भी कानून प्रावधान देगा।
पूरी आप्रवास नीति नए भारत की नई संसद में बनना गौरव की बात
गृह मंत्री ने कहा कि आप्रवास संबंधी पुराने तीनों विधेयक 1920, 1939 और 1946 ब्रिटेन की संसद में बनाए गए थे। आज, हमारी पूरी आप्रवास नीति नए भारत की नई संसद में बनने जा रही है, ये हमारे लिए गौरव की बात है।
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