बच्चों के लिए हेलमेट होगा अनिवार्य
केंद्र सरकार की ओर से मंगलवार को लोकसभा में पेश किए गए मोटर वाहन (संशोधन) बिल में जो प्रावधान किए गए हैं, उसके हिसाब से चार साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य हो सकता है। सरकार टू व्हीलर को लेकर नियम कड़े करने जा रही है। संशोधन विधेयक में पहले की तरह ही पगड़ी पहनने वाले सिखो को हेलमेट की अनिवार्यता से बाहर रखा गया है।
विधेयक में कार ड्राइविंग के दौरान नियमों को भी सख्त किया जा रहा है। इसमें कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी सीट बेल्ट भी अनिवार्य की जाएगी। अगर इसका उल्लंघन किया जाता है कि तो एक हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। संशोधन विधेयक में कहा गया है कि बाइकसवारों को जुर्माने के डर से नहीं सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनना चाहिए।
केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश किया। उन्होंने कहा कि करीब 400 लोगों की मौत रोजाना सड़क हादसों में होती है। नए कानूनों से इन्हें रोका जा सकेगा। गडकरी ने सभी राजनीतिक दलों से नए नियमों में सहयोग मांगा।