20 साल पुराने काले हिरण के शिकार मामले पर जोधपुर कोर्ट गुरुवार को फैसला सुना सकता है। केस के मुख्य आरोपी सलमान खान को कम से कम एक साल और अधिकतम छह साल की सजा हो सकती है। दरअसल, सलमान वन्यजीव संरक्षण कानून की धारा-51 और अन्य कलाकार भारतीय दंड संहिता की धारा-149 (गैरकानूनी जमावड़ा) के तहत आरोपों का सामना कर रहे हैं। इस मामले में धारा-51 के तहत सलमान खान को अधिकतम छह साल तक की सजा हो सकती है।
सरकारी वकील की दलील
सरकारी वकील भवानी सिंह भाटी ने अपनी दलील में कहा था कि उस रात सभी कलाकार जिप्सी में सवार थे। सलमान ड्राइविंग सीट पर थे। हिरणों का झुंड देखने पर सलमान ने कथित तौर पर गोली चलाई और दो हिरण मार दिए। सरकारी वकील के मुताबिक, जब लोगों ने उन्हें देखा और पीछा किया तो सभी मृत हिरणों को मौके पर ही छोड़कर भाग गए।
सलमान के वकील का दावा
आरोपों से इनकार करते हुए सलमान के वकील एच. एम. सारस्वत ने अपनी दलील में कहा था कि अभियोजन पक्ष की कहानी में कई खामियां हैं। उन्होंने यह भी दलील दी कि अभियोजन यह साबित करने में भी विफल रहा है कि काले हिरण बंदूक की गोली से ही मारे गए। ऐसे में इस तरह आरोपों पर भरोसा नहीं किया जा सकता।
दुष्यंत सिंह और दिनेश सिंह भी हैं आरोपी
मामले में दो अन्य व्यक्ति दुष्यंत सिंह और दिनेश गावरे भी आरोपी हैं। आरोप हैं कि हिरण के शिकार के समय दुष्यंत सिंह कथित तौर पर सलमान के साथ था, जबकि दिनेश गावरे के बारे में बताया जाता है कि वह सलमान का सहायक था। सरकारी वकील ने कहा कि दिनेश गावरे अदालत में कभी उपस्थित नहीं हुआ और मुख्य आरोपी ने उसे छिपाया।
गैंगेस्टर की धमकी को देखते हुए सुरक्षा कड़ी
तीन माह पूर्व कुख्यात गैंगेस्टर लारेंस विश्नोई ने सलमान को जोधपुर में मारने की धमकी दी थी। लारेंस जोधपुर सेंट्रल जेल में ही बंद है। यदि सलमान को सजा होती है, तो धमकी की गंभीरता को देखते हुए जेल प्रशासन ने अभिनेता को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने की तैयारी भी कर ली है। डीसीपी अमनदीप सिंह के अनुसार, पुलिस सलमान को होटल से कोर्ट तक पूरी सुरक्षा देगी।