सोनिया गांधी और राहुल गांधी (फाइल फोटो)
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कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके सांसद पुत्र राहुल गांधी के आयकर की जांच को लेकर दायर अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट अब आगामी 17 मार्च को विचार करेगा। यह याचिका वर्ष 2011-12 के लिए भरे आयकर के पुनर्मूल्यांकन के संबंध में डाली गई है। शीर्ष अदालत ने सोमवार को यह आदेश दिया।
सोनिया-राहुल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील पी. चिदंबरम और कपिल सिब्बल ने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ के समक्ष कहा कि इससे संबंधित एक आवेदन आयकर अपीलीय पंचाट के समक्ष लंबित है और जिस पर 28 फरवरी को सुनवाई होनी है।
वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इससे इस मामले में और देरी हो सकती है। पंचाट कुछ आदेश दे सकता है और इस कारण और देरी होगी। इस पर पीठ ने कहा कि ऐसा नहीं होगा और मामले की अगली तारीख तय कर दी।
गौरतलब है कि एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (एजेएल) के शेयर खरीदने से संबंधित जानकारी का खुलासा नहीं होने पर आयकर विभाग ने वर्ष 2011-12 के दौरान आय के पुनर्मूल्यांकन को लेकर नोटिस जारी किया था। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने राहत नहीं मिलने के बाद सोनिया, राहुल सहित अन्य ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।