मद्रास हाई कोर्ट ने मंगलवार को आदेश जारी किया है कि तमिलनाडु में अगले तीन महीने तक शराब की सभी दुकानें बंद रहेंगी। चीफ जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस एम सुंदर की बेंच ने कहा 'तीन महीने के लिए राज्य में मौजूद शराब की दुकानों को बंद किया जाए और इस दौरान शराब की नई दुकानें भी नही खोलने दी जाएगी।' इस फैसला का असर नेशनल और स्टेट हाईवे पर मौजूद 3 हजार से ज्यादा शराब की दुकानों और शराब बार पर होगा।
बता दें कि देश के अन्य राज्यों की तरह ही तमिलनाडु में भी शराब की दुकानें सरकार द्वारा नियंत्रित होती हैं। राज्य में तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन (TASMAC) के अंतर्गत ही राज्य में शराब की बिक्री होती है। फैसले के बाद राज्य की सभी तस्माक शराब की दुकानें अगले तीन महीने तक बंद रहेंगी।
बता दें कि हाई कोर्ट का यह आदेश विपक्षी पार्टी डीएमके द्वारा दायर याचिका के बाद आया है। डीएमके ने आरोप लगाया था कि सत्ता पक्ष सुप्रीम कोर्ट के शराब बैन के फैसले की अवहेलना कर रही है। डीएमके ने याचिका में सुप्रीम कोर्ट के आदेश नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के 500 मीटर के दायरे में स्थित शराब की दुकानों को बंद कराने के फैसले को लागू करवाने की शिकायत की थी।