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हनुमान चालीसा विवाद : पुलिस का दावा राणा दंपती व भाजपा की थी बड़ी साजिश, सीएम को हिंदू विरोधी दिखाना चाहते थे

Fri, 29 Apr 2022 03:13 PM IST
सुरेंद्र जोशी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई

सार


सरकारी वकील प्रदीप घरात ने बताया कि सेसंश कोर्ट राणा दंपती की जमानत अर्जी पर 30 अप्रैल को दोपहर 2.45 बजे सुनवाई करेगी। 
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सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा - फोटो : ANI
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विस्तार
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मुंबई में शिवसेना प्रमुख व महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के निज निवास 'मातोश्री' के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के विवाद में गिरफ्तार नवनीत व रवि राणा दंपती की जमानत पर आज सुनवाई टल गई। मुंबई की सेशंस कोर्ट अब कल उनकी अर्जी पर सुनवाई करेगी। पुलिस ने जमानत अर्जी के जवाब में जो हलफनामा कोर्ट में दाखिल किया है, उसमें दावा किया गया है कि राणा दंपती व भाजपा ने हनुमान चालीसा का कार्यक्रम एमवीए सरकार को चुनौती व बड़ी साजिश। इसके जरिए सीएम उद्धव ठाकरे को हिंदू विरोधी के रूप में पेश किया जाना था। 
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सेसंश कोर्ट राणा दंपती की जमानत अर्जी पर 30 अप्रैल को दोपहर 2.45 बजे सुनवाई करेगी। सरकारी वकील प्रदीप घरात ने बताया कि मुंबई पुलिस ने पुलिस ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। इसमें सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा को जमानत नहीं देने का अनुरोध किया गया। पुलिस ने उनकी जमानत अर्जी का कड़ा विरोध किया है। 

ठाकरे को हिंदू विरोधी दिखाने की साजिश थी
जमानत का विरोध करते हुए मुंबई पुलिस ने विशेष कोर्ट में दावा किया कि राणा दंपती का सीएम ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करना भले भोला भाला नजर आता हो, लेकिन यह महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी सरकार को चुनौती देने की बड़ी साजिश थी। यह भी दावा किया गया है कि विपक्षी भाजपा व ठाकरे के राजनीतिक विरोधी उन्हें हिदू विरोधी साबित करने का माहौल बनाना व यह संदेश देना चाहते हैं कि वे हिंदुओं के हित के काम नहीं कर रहे हैं। 
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राणा दंपती ने पिछले पिछले शनिवार यानी 23 अप्रैल को सीएम उद्धव ठाकरे के मुंबई स्थित निज निवास 'मातोश्री' के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का एलान किया था। इसके बाद शिवसेना समर्थकों व उनके समर्थकों के बीच बवाल हुआ था। राणा दंपती ने मातोश्री नहीं जाने की घोषणा भी की, लेकिन इस बीच मुंबई पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन पर शांति भंग करने, दो समुदायों में वैमनस्य फैलाने व राष्ट्रद्रोह की धाराएं लगाई गई हैं। 



हाईकोर्ट ने लगाई थी फटकार
निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को बॉम्बे हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर दायर करने की अर्जी खारिज कर दी थी। नवनीत राणा को सार्वजनिक जगह पर हनुमान चालीसा को लेकर फटकार लगाई गई। अदालत ने कहा कि सार्वजनिक जीवन जीने वालों की जिम्मेदारी ज्यादा है। 

इसके बाद नवनीत राणा व उनके पति विधायक रवि राणा ने जमानत के लिए सत्र अदालत का रुख किया है। गिरफ्तारी के बाद राणा दंपती को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है। नवनीत राणा को भायखला महिला जेल में व रवि राणा को नवी मुंबई के तलोजा जेल में रखा गया है। 
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