कोरोना वायरस से कोई ऐसा व्यापार नहीं जो प्रभावित न हुआ हो, सभी तरह के व्यापार में घाटा देखने को मिला। देश के तमाम व्यापारी संघों ने व्यापार खोलने की बात सरकार से कही। सरकार ने अनलॉक- 4.0 के बाद ज्यादातर कामों को छूट दे दी।
वहीं महाराष्ट्र सरकार ने अब तक बंद जिम को खोलने के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार ने कुछ नियमों और शर्तों के तहत रविवार से जिम खोलने की अनुमति दी है। जिम मालिको व कसरत के लिए आने वाले लोगों को इन दिशानिर्देशों का पालन करना जरूरी होगा। सरकार के निर्देशों के तहत जिम के भीतर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सांस लेने में तकलीफ न हो इसलिए कपड़े के मास्क लगाने की छूट दी गई है। जिम के अंदर सामाजिक दूरी से जुड़े नियमों का पालन करना जरूरी होगा।
साथ ही 65 साल से अधिक उम्र वाले और10 साल से कम उम्र के बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं का जिम में प्रवेश वर्जित होगा और जिम मालिकों को कसरत करने वालों के लिए 4 वर्गफुट की जगह उपलब्ध करानी होगी जिससे सभी के बीच सामाजिक दूरी बनी रहे।
जिम में एसी 24 से 30 डिग्री सेल्सियस पर चलाना होगा। साथ ही किसी टोकन का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। साथ ही हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी और जिम को और उसके उपकरणों को नियमित रूप से सैनिटाइज करना होगा। व्यायाम के लिए आनेवालों के लिए अलग-अलग समय व हर बैच में लोगों की संख्या सीमित रखनी होगी। जिससे सामाजिक दूरी के नियम का पालन हो सके। जिम में रिकार्डेड गाने बजाने की छूट होगी। जिम परिसर, उपकरण, प्रवेश व निकास द्वार को नियमित रुप से सैनिटाइज करना होगा।