गुजरात हाइकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए एक हिंदू लड़की को मुस्लिम युवक के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने की अनुमति दे दी है। लड़की की उम्र 19 साल और लड़के की 20 साल है। कोर्ट के अनुसार दोनों शादी योग्य हैं और एक साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं है।
टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार युवक और युवती दोनों बचपन से एक साथ स्कूल में पढ़ते रहे हैं। इसी बीच दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ और शादी करने का निर्णय ले लिया।
लेकिन दोनों ही अपना धर्म नहीं बदलना चाहते थे इसलिए स्पेशल मैरिज एक्ट का सहारा लिया। लेकिन उसमें भी एक पेंच था लड़के लड़के की उम्र 21 साल से कम होने के कारण दोनों विधिवत रूप से शादी नहीं कर सकते थे। नतीजतन दोनों ने मैत्री करार करने का निर्णय लिया।
जुलाई में गुजरात में लागू हुआ मैत्री करार लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी सुरक्षा देता है। इसके बाद से दोनों अपने परिवारों से अलग होकर एक साथ रह रहे थे इसी सितंबर महीने में लड़की के परिजन उसे जबरदसती अपने साथ ले गए।