गुजरात उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कांग्रेस नेता अहमद पटेल पर तब पांच हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया जब उनके वकील ने 2017 में राज्यसभा चुनाव से पहले दिए गए विधायकों के बयानों की सीडी पेश करने के लिए एक गवाह को अनुमति देने की मांग की।
पटेल का पक्ष रखते हुए उनके वकील पी एस चम्पानेरी ने सोमवार को निवेदन किया था कि गवाह बलदेवजी ठाकोर को सीडी पेश करने की अनुमति दी जाए ,जिसमें विधायकों के बयानों की उस समय की रिकॉर्डिंग है ,जब वे 2017 में राज्यसभा चुनाव से पहले बेंगलुरू में एक रिजॉर्ट में ठहरे हुए थे।
इस पर सख्त रुख अपनाते हुए कोर्ट ने अहमद पटेल पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया। न्यायमूर्ति बिला त्रिवेदी ने कहा कि अदालत ने पूर्व में भी उनके वकील के आवेदन को खारिज कर दिया था, फिर से वही आग्रह करना पटेल की ओर से कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।
उन्होंने कहा कि इस तरह का आवेदन जुर्माने के साथ खारिज किए जाने योग्य है। इसलिए आवेदन पांच हजार रुपये के जुर्माने के साथ खारिज किया जाता है, जो पटेल द्वारा सुनवाई की अगली तारीख तक जमा कराना जरूरी है।