गुजरात सरकार ने पटेल आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल के खिलाफ तिरंगे के अपमान करने का केस वापस ले लिया है। हार्दिक पर दो साल पहले (19 अक्टूबर 2015) तिरंगे के अपमान का केस दर्ज हुआ था।
राजकोट के जिलाधिकारी विक्रांत पांडे ने बताया कि राज्य सरकार का आदेश मिलने के बाद हार्दिक के खिलाफ केस वापस लेने का आदेश जारी किया गया है।
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पांडे ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार (गृह मंत्रालय) के निर्देश मिलने के बाद हमने हार्दिक और पाटीदार अनमत आंदोलन समिति के कार्यकर्ताओं के खिलाफ यह मामला वापस ले लिया है।
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यह मामला राजकोट जिले में दर्ज कराया गया था। पांडे ने कहा कि हार्दिक के खिलाफ जिले में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसकी आगे की सभी औपचारिकताएं अदालत में पूरी की जाएंगी।