गुजरात हाईकोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस राज्य इकाई की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया। गुजरात कांग्रेस ने अपनी याचिका में अनुरोध किया है कि दोषपूर्ण ईवीएम एवं वीवीपैट सील कर दी जाएं और इनका विधानसभा चुनावों में इस्तेमाल न किया जाए।
न्यायमूर्ति अकील कुरैशी और न्यायमूर्ति एजे कोग्जी की खंडपीठ ने गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी की याचिका पर चुनाव आयोग, राज्य के प्रमुख निर्वाचन अधिकारी और केंद्र सरकार को उसके विधि एवं न्याय मंत्रालय के जरिए नोटिस जारी किया।
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हाईकोर्ट ने सभी से 13 नवंबर तक इस मामले में जवाब मांगा है। याचिका में कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि पहले स्तर की जांच के दौरान कुल 70,182 वीवीपैट इकाइयों में करीब सात फीसदी दोषपूर्ण पाई गईं।
यहां तक कि ईवीएम तथा नियंत्रण इकाइयों में भी दोष पाया गया था। इन सभी को सील किया जाना चाहिए और राज्य के किसी पोलिंग बूथ पर इनका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।
याचिका में यह भी आग्रह किया गया है कि उच्च न्यायालय आयोग को निर्देश दे या खुद एक विशेषज्ञ समिति गठित करे जो इन दोषपूर्ण मशीनों को देखे ताकि चुनाव में किसी तरह की गड़बड़ी न हो।