तेजस्वी यादव द्वारा ठग शब्द का इस्तेमाल करने पर उनके खिलाफ 26 अप्रैल को मामला दर्ज कराया गया था। पहली सुनवाई में एक मई को याचिकाकर्ता का बयान दर्ज किया गया था।
अहमदाबाद कोर्ट ने बिहार के डिप्टी सीएम और राजद नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि मामले की सुनवाई की अगली तारीख छह जुलाई तय की गई है। तेजस्वी के खिलाफ केवल गुजरात ही ठग हो सकते हैं कहने के गुजरात के समाजसेवी और कारोबारी 63 वर्षीय हरेष मेहता ने केस दर्ज कराया था। इस मामले में उनके खिलाफ धारा 499 और 500 के तहत मामला दर्ज कराया गया था।
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हरेष मेहता ने कहा था कि पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान तेजस्वी यादव ने गुजरातियों को ठग कहा था। बिहार के डिप्टी सीएम ने अपने बयान में कहा था कि वर्तमान में जो स्थिति है, उसे देखा जाए तो सिर्फ गुजराती ही ठग होते हैं और उन्हें माफ भी कर दिया जाता है। यह बात उन्होंने तब कही जब बैंकों का पैसा लेकर भागने वाले हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी का नाम इंटरपोल की रेड नोटिस से हटा दिया गया था।
तेजस्वी यादव द्वारा ठग शब्द का इस्तेमाल करने पर उनके खिलाफ 26 अप्रैल को मामला दर्ज कराया गया था। पहली सुनवाई में एक मई को याचिकाकर्ता का बयान दर्ज किया गया था। दूसरी सुनवाई में मेट्रोपोलिटन कोर्ट ने मामले की जांच के आदेश दिए थे।