पिछले दिनों मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की निशुल्क स्मार्ट फोन वितरण की घोषणा के बाद शासन ने इसके वितरण की गाइड लाइन तय कर दी है। इस संबंध में सभी जिलों को रूपरेखा भेजी गई है।
मुख्य सचिव राहुल भटनागर द्वारा भेजी गई गाइड लाइन के अनुसार, दसवीं पास, 18वीं से अधिक आयु के नागरिकों को निशुल्क स्मार्ट फोन दिए जाएंगे। इसके लिए जो मानक तय किए हैं, उसमें सबसे पहले आवेदक का उत्तर प्रदेश का नागरिक होना अनिवार्य है। इसके अलावा एक जनवरी 2017 को उसकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। आवेदक अथवा उसके अभिभावक श्रेणी एक या श्रेणी दो के शासकीय अधिकारी न हों। परिवार की वार्षिक आय छह लाख से कम हो।
आवेदन की सरल प्रक्रिया की दृष्टि से लाभार्थियों का चयन ऑनलाइन पंजीयन के माध्यम से किया जाएगा। पंजीयन की प्रक्रिया एक महीने में शुरू हो जाएगी। आवेदन के समय हाईस्कूल के प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी को निर्देशित किया है कि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें, इसके लिए इसका प्रचार-प्रसार भी करना होगा।