केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए न्यूनतम शिक्षा की बाध्यता को खत्म करने का फैसला किया है। अभी परिवहन वाहन चलाने वाले ड्राइवरों को 8वीं पास होना जरूरी है। अब सरकार केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 8 में संशोधन करने का फैसला किया है।
मंत्रालय के मुताबिक, हाल ही में परिवहन मंत्रालय की एक बैठक में हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े मेवात क्षेत्र के ड्राइवरों के लिए शैक्षणिक योग्यता की शर्त को समाप्त करने का अनुरोध किया था, जहां ड्राइविंग के जरिए लोग अपनी आजीविका चला रहे हैं। देश के ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में बेरोजगार लोग हैं, जिनके पास औपचारिक शिक्षा नहीं है, लेकिन वे साक्षर और कुशल हैं। हालांकि, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले लोगों को कड़े कौशल परीक्षण से गुजरना होगा।