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असम : अगले विधानसभा सत्र में 'गोवध रोधी विधेयक' पेश कर सकती है राज्य सरकार, हंगामे के आसार

Sat, 22 May 2021 05:34 PM IST
संजीव कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गुवाहाटी

सार

इस कानून के तहत गोहत्या, तस्करी, अवैध परिवहन, गायों पर अत्याचार करने वालों पर कड़ी सजा हो सकती है।
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Pixabay
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विस्तार
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असम में एक बार फिर से 'गोवध रोधी विधेयक' को लेकर चर्चा गरम है। राज्यपाल जगदीश मुखी ने शनिवार को बड़ी जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार अगले विधानसभा सत्र में 'गो संरक्षण विधेयक' पेश कर सकती है। वहीं सूत्रों के अनुसार इसे लेकर सदन में भारी हंगामा होने के आसार भी हैं।  

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प्रदेश के राज्यपाल जगदीश मुखी ने शनिवार को कहा कि गाय का परिवहन राज्य के बाहर किए जाने पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार की अगले विधानसभा सत्र में गौ संरक्षण विधेयक पेश करने की योजना है। मुखी ने 15वीं असम विधानसभा के पहले सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि लोग गाय को पवित्र मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं।

उन्होंने कहा कि मुझे आपको यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मेरी सरकार अगले विधानसभा सत्र में गो संरक्षण विधेयक पेश करने की योजना बना रही है। प्रस्तावित विधेयक में मवेशी के राज्य के बाहर परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की परिकल्पना की गई है।
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राज्यपाल ने कहा कि सरकार मवेशी की सुरक्षा को लेकर उनके प्रति हिंसात्मक कृत्य को लेकर कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपनाएगी और असम के बाहर परिवहन करते पाए जाने वालों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान करेगी। उन्होंने कहा कि एक बार (विधेयक) पारित होने के बाद, असम उन राज्यों में शामिल हो जाएगा जिन्होंने इस तरह के विधेयक पारित किए हैं। मुखी ने यह भी कहा कि गाय लोगों का पोषण करती है क्योंकि यह उन्हें 'जीवनदायी दूध' देती है।

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