हरियाणा में अब कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में 50 वर्ष से अधिक उम्र के प्राध्यापक ही नियुक्त होंगे।
प्रदेश के शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा ने कहा कि नई अध्यापक स्थानांतरण नीति-2016 के तहत यह प्रावधान बनाया गया है। अगर किसी प्राध्यापक की आयु 30 जून को 50 वर्ष से कम है तो स्थानांतरण के लिए कन्या स्कूल का चयन न करें अन्यथा इन स्कूलों का विकल्प चुनने वालों के स्थानांतरण पर विचार नहीं किया जाएगा।
हरियाणा सरकार के इस फैसले को लेकर अमर उजाला डॉट कॉम ने एक पोल किया। जिसमें पाठकों से सवाल किया गया कि आखिर हरियाणा सरकार के इस फैसले के पीछे क्या मंशा हो सकती है?
इस सवाल के लिए हमने तीन विकल्प भी पाठकों के सामने रखे और उनसे राय मांगी। पाठकों ने इस पोल में जमकर अपना पक्ष रखा। जानिए क्या रहा उनका जवाब...