केंद्र सरकार ने बुधवार को जनकल्याण की योजनाओं से आधार को जोड़ने की समय सीमा तीन माह तक बढ़ा दी है। पहले यह अवधि 31 मार्च तक थी लेकिन अब लोग इन योजनाओं से 30 जून तक आधार को जोड़ सकेंगे।
यह जानकारी इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने दी। आधार से जोड़ने से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का पैसा सरकार सीधे उपभोक्ता के खाते में जमा कराती है। बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबरों को आधार से जोड़ने की समय सीमा पहले ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक बढ़ाई जा चुकी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आधार को जनकल्याण योजनाओं से जोड़ने की अंतिम तिथि को 31 मार्च से आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया था।
गौरतलब है कि इससे पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (सीबीडीटी) ने मंगलवार को पैन से आधार लिंक कराने की समय सीमा को भी बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया है। टैक्स विभाग के इस नीति नियामक निकाय ने पहले इसकी समय सीमा 31 मार्च तक की थी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में हालिया आदेश में कहा था कि विभिन्न सेवाओं को आधार से लिंक करने की 31 मार्च तक की समय सीमा बढ़ाई जाए। सरकार ने आधार और पैन लिंक करने की यह सीमा चौथी बार बढ़ाई है।