विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अलग गुड्स एंट्री टैक्स को अनिवार्य बनाने की वैधता के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की नौ सदस्यीय पीठ शुक्रवार को अपना फैसला सुना सकती है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने गुड्स एंट्री टैक्स के मुद्दे पर सुनवाई 19 जुलाई को शुरू की थी। केंद्र सरकार ने अदालत से अनुरोध किया था कि वह जीएसटी बिल के संसद में पारित होने का इंतजार करे, लेकिन कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया।
केंद्र ने जीएसटी बिल के संसद के मानसून सत्र में पारित होने की उम्मीद जताई थी। चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में 2002 से लंबित याचिकाओं पर सुनवाई के बाद 20 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सुप्रीम कोर्ट की पीठ में चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस एके सीकरी, जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस शिव कीर्ति सिंह, जस्टिस एनवी रमन, जस्टिस आर. भानुमति, जस्टिस एएम खानविल्कर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस अशोक भूषण शामिल हैं।