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Parliament Scuffle: 'राहुल ने बाउंसर की तरह बर्ताव किया'; संसद में धक्कामुक्की मामले में गिरिराज सिंह का दावा

Sun, 22 Dec 2024 12:59 PM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुकेश राजपूत के सिर के पिछले हिस्से में सूजन है और प्रताप सारंगी को चक्कर आ रहा है। वे दोनों ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं। अगला निर्णय डॉक्टर लेंगे।
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Pratap Sarangi - फोटो : PTI
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विस्तार
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केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने रविवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद में हुई धक्कामुक्की के दौरान बाउंसर की तरह बर्ताव किया। यह बात उन्हें खुद हाथापाई के दौरान घायल हुए भाजपा सांसदों प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत ने बताई है। उन्होंने कहा कि यह बहुत शर्मनाक है। दोनों भाजपा सांसद अब भी अस्वस्थ हैं। उनके स्वास्थ्य के बारे में डॉक्टर्स के अगले बुलेटिन का इंतजार है।

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केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुकेश राजपूत के सिर के पिछले हिस्से में सूजन है और प्रताप सारंगी को चक्कर आ रहा है। वे दोनों ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं। अगला निर्णय डॉक्टर लेंगे। भाजपा सांसद प्रताप सारंगी ने मुझसे कहा कि राहुल गांधी ने मेरे साथ बाउंसर की तरह व्यवहार किया। यह बहुत शर्मनाक है। वह जानबूझकर हाथापाई करना चाहते थे। 

क्या है मामला?
दरअसल, गुरुवार को राहुल गांधी और विपक्षी गंठबंधन 'इंडिया' के सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बीआर आंबेडकर पर की गई टिप्पणी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से माफी और इस्तीफे की मांग की गई। इसी वक्त भाजपा सांसद भी कांग्रेस पर झूठ की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन कर रहे थे। उनका आरोप था कि विपक्ष शाह की छवि खराब करने के लिए दुष्प्रचार कर रहा है। इसी दौरान मकर द्वार के पास दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और दोनों के बीच हाथापाई हुई। इस दौरान दो भाजपा सांसद घायल हो गए। भाजपा सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत के सिर में चोटें आईं।  भाजपा ने राहुल गांधी पर धक्कामुक्की करने का आरोप लगाया। जवाब में कांग्रेस ने कहा कि वे राहुल को संसद में जाने से रोक रहे थे और मल्लिकार्जुन खरगे और प्रियंका गांधी के साथ भी धक्कामुक्की की गई। 
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राहुल के खिलाफ एफआईआर
घटना के संबंध में दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ एक प्राथमिकी भी दर्ज की है। भाजपा ने राहुल गांधी के खिलाफ 109 (हत्या का प्रयास), 115 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना), 117 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना), 125 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का कार्य), 131 (आपराधिक बल का प्रयोग), 351 (आपराधिक धमकी) और 3(5) (सामान्य इरादा) सहित विभिन्न धाराओं के तहत शिकायत दर्ज की थी। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने बीएनएस की धारा 109 (हत्या का प्रयास) हटा दी है और बाकी सभी धाराएं वही हैं, जो शिकायत में दी गई हैं। दिल्ली पुलिस को कांग्रेस की ओर से भी एक शिकायत मिली थी, जिसकी जांच की जा रही है।

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