पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के साथ करीब 13 हजार करोड़ रुपये के घोटाले के आरोपी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो गया है। मुंबई की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को हीरा कारोबारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अपील को मंजूर कर लिया है। इस घोटाले के खुलासे से पहले ही नीरव मोदी देश से फरार है। ईडी के वकील हितेन वेणेगांवकर ने कहा कि विशेष कोर्ट ने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की अपील को मंजूरी दे दी है।
समझा जा रहा है कि एजेंसी ब्रिटेन, बेल्जियम और कुछ अन्य देशों से नीरव मोदी का प्रत्यर्पण चाहती है। नीरव के प्रत्यर्पण की अपील इसी आधार पर की गई है। इससे पहले नीरव और उसके परिवार वालों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जा चुका है। पिछले महीने ईडी की ओर से दायर चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने पीएनबी से अरबों रुपये का कर्ज लेकर भागे मोदी के खिलाफ यह कदम उठाया है।
इस संबंध में ईडी ने पिछले सप्ताह ही आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी करने के लिए विशेष अदालत से अपील की थी। इसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग कानून (पीएमएलए) के विशेष जज सलमान आजमी ने नीरव और 10 अन्य लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।