पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष के खिलाफ पतुली पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 354 ए, 509, 506, 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। एक महिला ने घोष पर गुरुवार को रैली के दौरान अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया है।
संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के समर्थन में गुरुवार को आयोजित रैली के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा एक महिला प्रदर्शनकारी से बदसलूकी किए जाने पर घोष ने कहा था कि उन्हें अपनी किस्मत का शुक्रगुजार होना चाहिए कि कुछ और नहीं हुआ।
उनकी इस टिप्पणी की विपक्षी पार्टियों ने आलोचना की। भाजपा ने दक्षिण कोलकाता के पतुली से बाग जतीन इलाके तक सीएए के समर्थन में रैली आयोजित की थी जिसका नेतृत्व स्वयं घोष कर रहे थे। रैली के दौरान एक अकेली महिला सीएए और गुरुवार को जामिया मिल्लिया इस्लामिया में चली गोली के खिलाफ तख्ती लेकर प्रदर्शन कर रही थी। भाजपा समर्थकों ने तख्ती छीन ली और गाली गालौज किया। उन्होंने महिला के साथ धक्का मुक्की की जिसके बाद पुलिस ने उसे बचाया।