दिल्ली की विशेष अदालत ने सीबीआई और ईडी को पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति के खिलाफ एयरसेल-मैक्सिस मामले में दो सप्ताह में नए सिरे से स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया है। अदालत ने 6 सितंबर को इसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया था।
दिल्ली की एक अदालत ने 6 सितंबर को पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम से जुड़े एयरसेल-मैक्सिस मामले में सुनवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया था। अदालत ने कहा था कि सीबीआई और ईडी बार-बार स्थगन की मांग रहे थे। विशेष न्यायाधीश ओ पी सैनी ने बिना कोई तारीख बताए सुनवाई स्थगित करते हुए कहा था कि जब भी जांच पूरी हो जाए तो अभियोजन पक्ष अदालत का रुख कर सकता है।
अदालत ने एयरसेल मैक्सिस सौदे के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर मनी लांड्रिंग के मामले के साथ ही सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में चिदंबरम और उनके बेटे को अग्रिम जमानत दे दी थी। मामले में आरोपपत्र का संज्ञान लेने पर जिरह के लिए इसे सूचीबद्ध किया गया था।