हाल में दुष्कर्म के मामलों में अदालतों ने ताबड़तोड़ सुनवाई कर कम से कम समय में सजा सुनाने का रिकॉर्ड बनाया। अब चित्रदुर्ग की जिला व सत्र अदालत ने पत्नी की हत्या के 11 दिन बाद ही पति परमेश्वर स्वामी (75) को आजीवन कैद की सजा सुना दी। जज एसबी वस्त्रमत्त ने स्वामी पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, वाल्से गांव के परमेश्वर स्वामी ने बेवफाई के शक में पत्नी पुत्ताम्मा (63) की 27 जून को हत्या कर दी थी।
कोर्ट ने हत्या के 11 दिन के भीतर सुनाई आजीवन कैद की सजा
पुलिस ने दो दिन में हत्या की गुत्थी सुलझाकर दायर कर दिया था आरोपपत्र
चित्रदुर्ग के एसपी श्रीनाथ जोशी ने कहा कि कर्नाटक में हत्या के महज 11 दिन के भीतर दोषी को सजा सुनाने का यह पहला मामला है। परमेश्वर को वारदात के छह घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया था। जांच अधिकारियों ने महज दो दिन के भीतर हत्या की गुत्थी सुलझा ली थी। इसके बाद तुरंत कोर्ट में आरोपपत्र भी दायर कर दिया गया।
बेटे ने हत्या की गुत्थी सुलझाने में की मदद
श्रीनाथ जोशी ने बताया कि जांच के दौरान पीड़िता के बेटे गिरीश ने पुलिस को अहम सबूत मुहैया कराए। गिरीश ने पुलिस को बताया कि परमेश्वर स्वामी गांव के अन्य लोगों से संबंधों का आरोप लगाकर अकसर पुत्ताम्मा से झगड़ता था। 27 जून को वह अपना आपा खो बैठा और पुत्ताम्मा की हत्या कर दी।