जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला
भारत के खिलाफ विवादित बयान देने के मामले में जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ हाईकोर्ट ने सुनवाई की मंजूरी दे दी है। याचिका पर मंगलवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई होगी।
याचिका में अब्दुल्ला पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करवाकर एनआईए व आईबी से जांच कराने की मांग की गई है। खंडपीठ ने याची के वकील के आग्रह पर याचिका मंगलवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की है। पहले कोर्ट ने याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया था। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट के समक्ष कहा कि मामला बेहद गंभीर है, इसलिए इस पर जल्द सुनवाई होनी चाहिये।
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याचिका दिल्ली निवासी मौलाना अंसार रजा की ओर से अधिवक्ता नवल किशोर झा ने दायर की है। याचिका अब्दुल्ला को फौरन गिरफ्तार करने की मांग की गई है। फिलहाल अब्दुल्ला श्रीनगर से सांसद हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने पाकिस्तान के पक्ष में बयान दिया और देश का अपमान किया।
याचिका में कहा गया है कि अब्दुल्ला अक्सर ऐसे बयान देते हैं, जिससे देश के लोगों को शर्मिंदा होना पड़ता है। उन्होंने 11 नवंबर को अपने कथित बयान में कहा था कि किसी के बाप में दम नहीं है कि पाक अधिकृत कश्मीर को भारत में मिला ले। वह पाकिस्तान का है चाहे कितनी ही लड़ाई क्यों न लड़ लें।
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