पंजीकरण करवा कर ले सकते हैं लाभ
कृषि मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि देश के राज्यों में बीमा के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि तय की जा चुकी है। इसके लिए बाकायदा संबंधित राज्यों को भी निर्देशित किया जा चुका है। किसानों ने इस बीमा योजना का लाभ लेने के लिए बढ़-चढ़कर भागीदारी भी निभाई है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक देश में कोई भी किसान अपने सम्बंधित जिलों के कृषि विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर या राज्य अधिसूचना की जानकारी लेकर योजना की अंतिम तिथि से पहले पंजीकरण करवा कर फसलों को होने वाले संभावित वित्तीय नुकसान से बच सकते हैं।
विभिन्न माध्यमों से करवा सकते हैं पंजीकरण
कृषि मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि जिन किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) है, वे किसान अपने केसीसी बैंक से संपर्क करके पंजीकरण करवा सकते हैं। यदि किसान किसी और माध्यम से भी पंजीकरण करवाना चाहते हैं तो वे अपने नजदीक के किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर (जन सुविधा केंद्र) पर जा कर योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध पीएमएफबीवाई फसल बीमा ऐप (क्रॉप इन्शुरन्स एप्प) पर लॉग इन कर के स्वयं इस योजना से जुड़ सकते हैं।