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Maharashtra: शिवाजी महाराज की प्रतिमा के ढहने पर न हो सियासत, फडणवीस बोले- राज्य सरकार बनवाएगी बड़ी मूर्ति

Tue, 27 Aug 2024 04:58 PM IST
बशु जैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई

सार

महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के एक किले में मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फीट ऊंची प्रतिमा सोमवार को ढह गई। इस प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था।
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महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और सिंधु दुर्ग में शिवाजी महाराज की प्रतिमा। - फोटो : ANI/अमर उजाला
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विस्तार
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सिंधुदुर्ग जिले में शिवाजी महाराज की प्रतिमा के ढहने पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि प्रतिमा का निर्माण नौसेना ने किया था। अब उसी स्थान पर राज्य सरकार मराठा योद्धा कर बड़ी प्रतिमा स्थापित कराएगी। प्रतिमा का ढहना दुखद है। इस मु्द्दे पर सियासत न की जाए। 

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फडणवीस ने कहा कि प्रतिमा का निर्माण राज्य सरकार नहीं नौसेना ने किया था। मुझे लगता है कि इसको बनाते समय जिम्मेदारों ने उच्च हवा की गति जैसे अहम स्थानीय कारकों की अनदेखी की होगी। वहीं इसमें उपयोग किए गए लोहे की गुणवत्ता के चलते समुद्री हवाओं के संपर्क में आने से प्रतिमा में जंग लगने की संभावना बढ़ गई। उन्होंने सवाल किया कि क्या मूर्ति के निर्माताओं ने इसे बनाने से पहले सभी कारकों को समझा था?

डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रतिमा के ढहने की जांच चल रही है। उसी स्थान पर छत्रपति शिवाजी महाराज की एक बड़ी प्रतिमा बनाने का हमारा संकल्प है। उन्होंने कहा कि प्रतिमा का गिरना दर्दनाक है, लेकिन इस पर विपक्षी दलों का रुख सही नहीं है। इस मुद्दे पर राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है। 
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क्या है मामला
महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के एक किले में मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फीट ऊंची प्रतिमा सोमवार को ढह गई। इस प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इस घटना के बाद विपक्षी दलों ने राज्य की शिंदे सरकार की आलोचना की और आरोप लगाया कि काम की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया गया था। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दावा किया था कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवा के कारण प्रतिमा ढह गई।

मामले में ठेकेदार जयदीप आप्टे और स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट चेतन पाटिल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि उन पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं के तहत गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास, दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कृत्य, हत्या का प्रयास और धोखाधड़ी के साथ-साथ सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम की धारा 3 (सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाली शरारत) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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