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हाईकोर्ट में फेसबुक-गूगल-ट्विटर की सफाई- उन लिंक को हटा दिया है, जानें पूरा मामला

Thu, 28 Jan 2021 06:35 PM IST
सुरेंद्र जोशी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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फाइल फोटो
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सोशल मीडिया मंचों-फेसबुक, गूगल और टि्वटर ने उन सभी लिंक को हटा दिया है या उन्हें अवरुद्ध कर दिया है जिन पर हाथरस दुष्कर्म पीड़िता के रूप में एक अन्य मृत महिला की फोटो को गलत तरीके से दिखाया गया था। इस महिला के पति ने इस पर आपत्ति जताते हुए हाईकोर्ट की शरण ली थी। तीनों कंपनियों ने लिंक हटाने की सूचना गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट को दी। 

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बता दें, हाईकोर्ट ने 23 नवम्बर, 2020 को ऐसी सभी लिंक हटाने के निर्देश दिए थे, जिन पर हाथरस पीड़िता के रूप में एक मृत महिला की तस्वीर को दिखाया गया था। इन निर्देशों पर तीनों सोशल मीडिया मंचों ने न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह को लिंक हटाए जाने की जानकारी दी।

23 नवंबर को हाईकोर्ट ने यह कहा था
दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 नवंबर के अपने आदेश में कहा था कि पीड़ित व्यक्ति से नए लिंक पर नजर रखने और हर बार शिकायत करने की उम्मीद नहीं की जा सकती तथा इस समस्या का स्थायी समाधान किए जाने की आवश्यकता है। न्यायालय ने यह टिप्पणी उस व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई के दौरान की थी जिसने दावा किया है कि सोशल मीडिया पर उसकी मृत पत्नी की तस्वीर को हाथरस दुष्कर्म पीड़िता की तस्वीर बताकर वायरल किया गया।
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सुनवाई के दौरान बृहस्पतिवार को इस व्यक्ति के वकील ने अदालत को बताया कि आपत्तिजनक सामग्री के सभी लिंक फेसबुक द्वारा नहीं हटाए गए हैं और मौजूदा लिंक / यूआरएल को रिकॉर्ड करने के लिए समय मांगा। इसके बाद अदालत ने उन्हें 12 अप्रैल तक का समय दिया, ताकि वह उन लिंक / यूआरएल को रिकॉर्ड कर सकें, जिन्हें हटाया जाना बाकी है। गौरतलब है कि हाथरस निवासी कथित सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता की 29 सितंबर, 2020 को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई थी।

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