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ईपीएफओ खाताधारक नियोक्ता के प्रमाणन के बिना शुरू करा सकते हैं पेंशन

Thu, 18 Aug 2016 10:36 PM IST
एजेंसी, नई दिल्ली
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- फोटो : Getty Images
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ईपीएफओ ने अपने सदस्यों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन शुरू करने को काफी आसान बना दिया है। अब आप नियोक्ता के अनुप्रमाणन (अटेस्ट) के बिना ही अपनी पेंशन तय कर सकते हैं। इसके लिए ईपीएफओ ने यूएन नंबर आधारित 10-डी फॉर्म जारी किया है। 
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वर्तमान व्यवस्था में सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन शुरू करने के लिए कर्मचारी को पेंशन क्लेम एप्लिकेशन को नियोक्ता से अटेस्ट करवाना पड़ता है। अब इसे 10-डी-यूएन फॉर्म के साथ आसान कर दिया गया है। इस फॉर्म को नियोक्ता से अटेस्ट करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसे सीधे ईपीएफओ कार्यालय में जमा करना होगा। 

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की तरफ से जारी बयान में बताया गया है कि इस फॉर्म का इस्तेमाल वे सभी लोग कर सकते हैं, जिनका आधार नंबर और बैंक डिटेल यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएन) से जोड़ा गया हो। ये सारी जानकारी फॉर्म 11 में भी उपलब्ध होनी चाहिए। इसके अलावा ईपीएफओ ने पेंशन बढ़ाने के लिए नया विकल्प भी दिया है।
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संगठन के मुताबिक जो व्यक्ति 58 से 60 साल की उम्र तक अपना पीएफ नहीं निकालता, उसे पेंशन में लाभ मिलेगा। 58 के बाद एक साल तक नहीं निकालने वालों को मूल पेंशन में चार फीसदी बढ़कर मिलेगा, जबकि दो साल रखने वालों को इसमें 8.16 की बढ़ोत्तरी हासिल होगी। 
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