फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

नौकरीपेशा लोगों के लिए अच्छी खबर, पीएफ निकालना हुआ आसान

Thu, 23 Feb 2017 04:24 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
विज्ञापन
विज्ञापन
नौकरी बदलने के बाद अब पीएफ निकालने के लिए आपको जगह जगह धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। ईपीएफओ ने इसके लिए नियम सरल कर दिए हैं, जिसमें मात्र एक फार्म भरकर ही आप आसानी से अपना पीएफ निकाल सकते हैं। इसके अलावा अग्रिम पीएफ निकालने के लिए भी आपको ज्यादा मशक्कत नहीं करनी होगी। खास बात ये है कि अब आपको पीएफ निकालने के लिए अपने पुराने नियोक्ता की खुशामद करने की जरूरत नहीं रहेगी। दस बातों में जानिए पीएफ के नए नियमों के बारे में।
विज्ञापन


1. शुरूआत में जिन व्यक्तियों के बैंक अकाउंट और आधार कार्ड नंबर उनके यूएएन (Universal Account Number) से जुड़े होंगे वो सीधे ईपीएफओ में अपने फार्म जमा कर सकेंगे इसके लिए उन्हें फार्म अपने पूर्व संस्‍थान से सत्यापित कराने जरूरी नहीं होंगे। 

2. ईपीएफओ ने सभी नौकरी पेशा और पेंशनरों के लिए आधार नंबर अनिवार्य कर दिया है, इसके बिना खातों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसीलिए ईपीएफओ ने अपने खातों में आधार कार्ड की जानकारी देने की समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2017 तक कर दी है। 
विज्ञापन


3. बता दें कि प्रोविडेंट फंड को अग्रिम तौर पर व्यक्ति जरूरी परिस्थितियों में ही निकाल सकता है, मसलन मकान खरीदने,‌ निर्माण कार्य, शादी और बच्चों की पढ़ाई आदि के लिए। 
विज्ञापन

मई से ऑनलाइन होगी फंड निकालने की व्यवस्‍था

4. व्यक्ति को साल में एक बार ही फंड निकालने की अनुमति मिल सकती है, जिसे नौकरी की निश्चित अवधि पूरी न होने पर वापिस जमा भी करना होता है। 

5. फंड निकालने के फार्म को सरल करने के साथ ही ईपीएफओ जल्द ही निकासी की व्यवस्‍था को ऑनलाइन करने की व्यवस्‍था पर काम कर रहा है। संभव है आगामी मई माह तक यह व्यवस्‍था लागू भी हो जाए। 

6. नई व्यवस्‍था पर काम कर रहा ईपीएफओ चाहता है कि ऑनलाइन अप्लाई करने के कुछ घंटे के अंदर ही उसका निपटान हो सके। मौजूदा व्यवस्‍था में फंड निकालने संबंधी मामलों में कम से कम 20 दिन का समय लग जाता है। 

7. मौजूदा व्यवस्‍था में नौकरी छोड़ने के दो महीने बाद ही आप पीएफ निकालने के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि सरकार लंबी अवधि की बचत योजना को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार कर में छूट देने पर भी विचार कर रही है। अगर पांच साल के बाद आप पीएफ निकालते हैं तो उस पर कोई कर नहीं देना होगा।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें