नौकरी बदलने के बाद अब पीएफ निकालने के लिए आपको जगह जगह धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। ईपीएफओ ने इसके लिए नियम सरल कर दिए हैं, जिसमें मात्र एक फार्म भरकर ही आप आसानी से अपना पीएफ निकाल सकते हैं। इसके अलावा अग्रिम पीएफ निकालने के लिए भी आपको ज्यादा मशक्कत नहीं करनी होगी। खास बात ये है कि अब आपको पीएफ निकालने के लिए अपने पुराने नियोक्ता की खुशामद करने की जरूरत नहीं रहेगी। दस बातों में जानिए पीएफ के नए नियमों के बारे में।
1. शुरूआत में जिन व्यक्तियों के बैंक अकाउंट और आधार कार्ड नंबर उनके यूएएन (Universal Account Number) से जुड़े होंगे वो सीधे ईपीएफओ में अपने फार्म जमा कर सकेंगे इसके लिए उन्हें फार्म अपने पूर्व संस्थान से सत्यापित कराने जरूरी नहीं होंगे।
2. ईपीएफओ ने सभी नौकरी पेशा और पेंशनरों के लिए आधार नंबर अनिवार्य कर दिया है, इसके बिना खातों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसीलिए ईपीएफओ ने अपने खातों में आधार कार्ड की जानकारी देने की समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2017 तक कर दी है।
3. बता दें कि प्रोविडेंट फंड को अग्रिम तौर पर व्यक्ति जरूरी परिस्थितियों में ही निकाल सकता है, मसलन मकान खरीदने, निर्माण कार्य, शादी और बच्चों की पढ़ाई आदि के लिए।