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नए कानून के तहत माल्या को भगोड़ा घोषित करने की तैयारी, 12,500 करोड़ की संपत्ति होगी जब्त

Fri, 22 Jun 2018 05:04 PM IST
एजेंसी मुंबई/नई दिल्ली 
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देश से फरार चल रहे शराब कारोबारी विजय माल्या को भगोड़ा घोषित करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नए कानून के तहत कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इसके साथ ही ईडी ने माल्या की 12,500 करोड़ की संपत्ति जब्त करने के लिए भी मंजूरी मांगी है।

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ईडी के एक अधिकारी ने कहा कि एजेंसी ने मुंबई कोर्ट में हाल ही में जारी ‘भगोड़ा आर्थिक अपराधी अध्यादेश’ के तहत याचिका दायर की है। यह अध्यादेश ईडी को माल्या की सभी संपत्ति जब्त करने का अधिकार देता है। इसमें वे संपत्तियां भी शामिल होंगी जिन पर माल्या का अप्रत्यक्ष तौर पर नियंत्रण है। इस तरह ईडी ने माल्या की जिन चल और अचल संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति मांगी है उनकी कुल कीमत लगभग 12,500 करोड़ रुपये है। 

‘भगोड़ा अपराधी’ घोषित कराने के लिए ईडी ने मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत माल्या व अन्य के खिलाफ दर्ज दो चार्जशीट में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। ईडी ने कहा कि दोनों ही मामलों में कोर्ट ने माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।
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बता दें कि मौजूदा कानूनी प्रक्रिया में पीएमएलए के तहत ईडी जांच के बाद ही संपत्ति जब्त कर सकती है, जिसमें आमतौर पर कई साल लग जाते हैं। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ‘भगोड़ा आर्थिक अपराधी अध्यादेश’ लेकर आई है। इससे मामले की सुनवाई के दौरान अपराधी को भारतीय अदालत के दायरे में लाया जा सकेगा। इस प्रावधान के तहत किसी की इजाजत के बिना अपराधियों की संपत्ति को बेचकर उधारकर्ताओं को भुगतान किया जा सकेगा।

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