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Elgar Parishad Case: आरोपी फरेरा ने कोर्ट से कहा- NIA ने बिना अनुमति लिया ईमेल, एजेंसी ने किया इनकार

Fri, 29 Jul 2022 10:49 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई

सार

फरेरा ने एनआईए की विशेष अदालत में कहा कि उन्होंने दो माह पहले एक आवेदन देकर अभियोजन पक्ष को यह निर्देश देने के लिए कहा था कि मामले से संबंधित ईमेल हासिल करने के लिए वह सक्षम प्राधिकारी से आदेश ले।
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एल्गार परिषद मामले में आरोपी अरुण फरेरा - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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भीमा कोरेगांव एल्गार परिषद मामले में आरोपी कार्यकर्ता अरुण फरेरा ने शुक्रवार को एक विशेष अदालत में कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बिना उनकी उचित मंजूरी के मामले से संबंदित इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य यानी ईमेल हासिल किए। हालांकि एनआई ने इसका विरोध किया और कहा कि उसने ईमेल को इंटरसेप्ट नहीं किया है बल्कि निर्धारित प्रक्रिया के तहत उन्हें डाउनलोड किया है। 
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फरेरा ने एनआईए की विशेष अदालत में कहा कि उन्होंने दो माह पहले एक आवेदन देकर अभियोजन पक्ष को यह निर्देश देने के लिए कहा था कि मामले से संबंधित ईमेल हासिल करने के लिए वह सक्षम प्राधिकारी से आदेश ले। कार्यकर्ता इस मामले में गिरफ्तार होने के बाद वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है।

फरेरा ने अपने आवेदन में कहा था कि जांच एजेंसी (पुणे पुलिस) ने 2018 में कई मौकों पर रोना विल्सन और एक अन्य आरोपी के बीच ईमेल से हुई बातचीत को पकड़ा था।
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फोन टैपिंग मामला: पूर्व पुलिस आयुक्त की हिरासत 2 अगस्त तक बढ़ी
दिल्ली की एक अदालत ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के कर्मचारियों की कथित अवैध फोन टैपिंग और जासूसी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे की हिरासत शुक्रवार को चार दिन के लिए बढ़ा दी।

विशेष न्यायाधीश राकेश कुमार ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के एक आवेदन पर आदेश पारित किया। आरोपी को नौ दिन की ईडी हिरासत की अवधि समाप्त होने पर अदालत में पेश किया गया था। न्यायाधीश ने कहा, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और निष्पक्ष जांच व न्याय के हित में आरोपी संजय पांडे की पुलिस हिरासत दो अगस्त तक बढ़ाई जाती है।

जांच एजेंसी के विशेष लोक अभियोजक एनके मट्टा ने कहा, धनशोधन के पूरे मामले को समझने और धनशोधन के अपराध में मदद करने वाले कई अन्य व्यक्तियों की भूमिका को निर्धारित करने के लिए उनसे पूछताछ की जरूरत है। आरोपी के वकील ने इसका विरोध किया। ईडी ने मामले में पांडे की पांच दिन की और हिरासत मांगी थी। जांच एजेंसी ने पांडे को 19 जुलाई को गिरफ्तार किया था।
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