चुनाव आयोग ने कहा है कि जो लोग दिव्यांग की श्रेणी में पोस्टल बैलेट के जरिये मतदान करना चाहते हैं, उन्हें आवेदन के साथ जरूरी मानक विकलांगता प्रमाणपत्र जमा कराना होगा।
फरवरी में पश्चिम बंगाल सहित पांच राज्यों में चुनाव तिथियों की घोषणा से पूर्व आयोग ने अपने संशोधित दिशा-निर्देश में राज्यों के चुनाव अधिकारियों से कहा था कि दिव्यांग श्रेणी के मतदाताओं के लिए जरूरी प्रमाणपत्र अनिवार्य होगा।
आयोग ने कहा कि पोस्ट बैलेट सुविधा के दुरुपयोग की कई शिकायतें मिली हैं। एक अधिकारी ने कहा कि चुनाव ड्यूटी या सेवा से जुड़े लोगों को मिलने वाली सुविधा से यह भिन्न होगी। उन्होंने कहा कि अधिकारी ऐसे मतदाताओं के घर पर बैलेट लेकर जाएंगे और पारदर्शिता रखने के लिए मतदान की वीडियोग्राफी करेंगे।