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चुनाव आयोग ने खारिज की सुबह 5 बजे मतदान करवाने की याचिका

Sun, 05 May 2019 10:57 PM IST
Gaurav Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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भारत निर्वाचन आयोग
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रमजान को देखते हुए लोकसभा चुनावों के बाकी बचे तीन चरणों में वोटिंग सुबह 7 की बजाय 4.30 या 5 बजे से शुरू करवाने के लिए दायर की गई याचिका को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग ने इस मामले में कहा, 'आयोग को आम चुनाव के पांचवे, छठे और सातवें चरण के मतदान के मौजूदा घंटों में फेरबदल करना संभव नहीं लगता।' चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने चुनाव आयोग को इस पर विचार कर निपटारा करने को कहा था। 

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याचिकाकर्ता एडवोकेट मोहम्मद निजामुद्दीन पाशा की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया था कि 6 मई से रमजान का महीना शुरू हो रहा है। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोग रोजा रखते हैं। अगले तीन चरणों का मतदान 6, 12 और 19 मई को होना है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस दौरान भीषण गर्मी का प्रकोप रहेगा। तापमान में 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी संभव है। लिहाजा मतदान सुबह 7 की बजाय 4:30 या 5 बजे से शुरू करवाना चाहिए।

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