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फैसला: एग्जिट पोल के प्रसारण पर चुनाव आयोग हुआ सख्त, मीडिया संस्थानों के लिए जारी किए ये निर्देश

Wed, 28 Apr 2021 03:08 PM IST
Tanuja Yadav न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता

सार

एग्जिट पोल को लेकर चुनाव आयोग ने जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने कहा कि पश्चिम बंगाल के आखिरी चरण के चुनाव के ठीक बाद कोई भी मीडिया संस्थान या टीवी एग्जिट पोल जारी नहीं कर सकता।
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भारतीय निर्वाचन आयोग - फोटो : ईसीआई की आधिकारिक वेबसाइट
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विस्तार
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गुरुवार यानी 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के आठवें और आखिरी चरण के चुनाव हैं और आखिरी चरण के चुनाव से पहले एग्जिट पोल को लेकर चुनाव आयोग ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयोग की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक, कोई भी चैनल या मीडिया संस्थान साढ़े शाम सात बजे से पहले चुनावी एग्जिट पोल प्रसारित नहीं कर सकता है।

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बता दें कि गुरुवार को ही पश्चिम बंगाल, केरल, पुडुचेरी, असम और तमिलनाडु के लिए एग्जिट पोल जारी किए जाएंगे। चुनाव आयोग ने कहा कि पश्चिम बंगाल में आठवें चरण के मतदान होने के तुरंत बाद ही एग्जिट पोल नहीं प्रसारित किए जाएंगे। पोल साढ़े शाम सात बजे के ही जारी किए जाएंगे। 

इसके अलावा एक और अन्य आदेश में चुनाव आयोग ने परिणाम के दिन विजय जुलूस निकालने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। मंगलवार को चुनाव आयोग ने यह फैसला सुनाया था और भाजपा ने इस फैसले का स्वागत किया था। चुनाव आयोग ने कहा कि परिणाम वाले दिन कोई भी राजनैतिक पार्टी विजय जुलूस या रैली नहीं निकालेगी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच यह फैसला लिया गया था। 
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बता दें कि पश्चिम बंगाल की 292 सीटों पर एग्जिट पोल जारी किए जाएंगे। बंगाल में कुल 294 सीटे हैं लेकिन बीते दिनों कोरोना की वजह से दो उम्मीदवारों की मौत हो गई, जिसकी वजह से वहां चुनाव रद्द कर दिया गया। बता दें कि बंगाल में आठ चरणों में चुनाव किए गए। 

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