महाराष्ट्र और हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने एग्जिट पोल के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार, 21 अक्तूबर को मतदान के दिन एग्जिट पोल पर प्रतिबंध रहेगा। मतदान वाले दिन सुबह सात बजे से शाम साढ़े छह बजे तक एग्जिट पोल दिखाए जाने पर आयोग ने रोक लगाई है।
चुनाव आयोग की प्रवक्ता शेफाली शरण ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। चुनाव आयोग की ओर से जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 126ए के तहत यह प्रतिबंध लगाया जाता है। इसके अनुसार, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या अन्य मीडिया पर किसी भी तरह से एग्जिट पोल का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता है।
चुनाव आयोग की प्रवक्ता ने यह भी स्पष्ट किया कि मतदान से 48 घंटे पहले इलेक्ट्रानिक मीडिया में किसी तरह का जनमत संग्रह या किसी अन्य सर्वेक्षण के परिणामों समेत किसी भी चुनावी प्रचार के घटनाक्रम से जुड़ी खबरों का प्रदर्शन करने और दिखाने पर भी रोक लागू रहेगी। आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार ट्विटर समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भी किसी तरह के प्रचार की अनुमति नहीं होगी। ट्विटर भी प्रचार और राजनीति से जुड़े सभी ट्वीट हटा देगा।
21 अक्तूबर को हरियाणा की 90 और महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। साथ ही 17 राज्यों के 51 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव भी होना है। इसके अलावा बिहार की एक लोकसभा सीट समस्तीपुर और महाराष्ट्र की एक लोकसभा सीट सतारा में उपचुनाव होना है।
इन राज्यों में होने हैं उपचुनाव
उत्तरप्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्यप्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, मेघालय, उड़ीसा, पुडुचेरी, मेघालय, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना हैं। 24 अक्तूबर को मतगणना होगी और मतगणना संपन्न होने के साथ ही चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे।