उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के ताजा आदेश के अनुसार, उद्योगों की ओर से अप्रयुक्त पैकेजिंग सामग्री को समाप्त करने के अनुरोध पर विचार करते हुए समयसीमा छह महीने बढ़ाई गई है।
सरकार ने खाद्य तेल निर्माताओं, पैकर्स एवं आयातकों को पैकिंग के समय तापमान के बजाय ऊपरी लेबल पर मात्रा-वजन के संदर्भ में शुद्ध मात्रा के उल्लेख के लिए 6 माह का समय और दिया है।
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अनुचित कारोबारी तरीकों को रोकने के मकसद से इन कंपनियों को 15 जुलाई तक पैकिंग तापमान के विवरण हटाने होंगे। इससे पहले, लेबलिंग को सही करने के लिए इकाइयों को 15 जनवरी की समय-सीमा दी गई थी।
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के ताजा आदेश के अनुसार, उद्योगों की ओर से अप्रयुक्त पैकेजिंग सामग्री को समाप्त करने के अनुरोध पर विचार करते हुए समयसीमा छह महीने बढ़ाई गई है। राज्यों के विधिक मापविज्ञान अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे खाद्य तेल निर्माताओं, पैकर्स और आयातकों के बीच भी इस संबंध में जागरूकता पैदा करें।