प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने फेमा से जुड़े दो मामलों में जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी नेताओं सैयद अली शाह गिलानी और यासीन मलिक को समन जारी किया है। मलिक से राजधानी श्रीनगर में 28 मार्च को ईडी के समक्ष उपस्थित होने को कहा गया है जबकि गिलानी को तीन अप्रैल को बुलाया गया है।
अधिकारियों ने बताया कि आयकर विभाग ने वर्ष 2002 में श्रीनगर के हैदरपोरा इलाके में स्थित गिलानी के घर से 10 हजार अमेरिकी डॉलर बरामद किया था। ईडी को इसी बारे में गिलानी से पूछताछ करनी है। उन्होंने बताया कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून (फेमा) के तहत गिलानी का बयान दर्ज किया जाएगा।
इसी तरह मलिक से जुड़ा फेमा केस 2001 में स्थानीय पुलिस द्वारा दर्ज एक एफआईआर से संबंधित है। पुलिस ने एमके डार और उसकी पत्नी से एक लाख अमेरिकी डॉलर की राशि बरामद की थी। डार ने पुलिस को बताया था कि उसे नेपाल में एक व्यक्ति ने यह पैसा मलिक तक पहुंचाने के लिए दिया था।
इस मामले में मलिक को गिरफ्तार किया गया था लेकिन बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि ईडी ने इन दोनों मामलों में फेमा के प्रावधानों के तहत अलग-अलग मुकदमा दायर किया है।