ईडी ने तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम और मेट्रोपॉलिटन परिवहन निगम (चेन्नई) में 'कैश फॉर जॉब्स घोटाले' के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध करने के लिए 12 अगस्त, 2023 को वी सेंथिल बालाजी और अन्य के खिलाफ विशेष अदालत, चेन्नई के समक्ष अभियोजन शिकायत दर्ज की।
तमिलनाडु के गिरफ्तार मंत्री वी सेंथिल बालाजी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चेन्नई की एक अदालत ने गुरुवार को सेंथिल बालाजी के खिलाफ लंबित मनी लॉन्ड्रिंग मामले को यहां सांसदों और विधायकों के एक विशेष अदालत में स्थानांतरित कर दिया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 12 अगस्त को मंत्री के खिलाफ मुख्य सत्र न्यायाधीश एस अल्ली के समक्ष आरोपपत्र दायर किया था। उन्होंंने इसे रिकॉर्ड में ले लिया और मामले को सांसदों और विधायकों से संबंधित मामलों से निपटने वाली विशेष अदालत में स्थानांतरित कर दिया।
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न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा, शिकायत और रिकॉर्ड का अध्ययन किया गया। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा तीन और चार के तहत इसे रिकॉर्ड में लिया गया। तमिलनाडु के सांसदों और विधायकों से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए इसे विशेष अदालत संख्या एक को स्थानांतरित किया जाता है। मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त तय की गई है।
ईडी ने तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम और मेट्रोपॉलिटन परिवहन निगम (चेन्नई) में 'कैश फॉर जॉब्स घोटाले' के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध करने के लिए 12 अगस्त, 2023 को वी सेंथिल बालाजी और अन्य के खिलाफ विशेष अदालत, चेन्नई के समक्ष अभियोजन शिकायत दर्ज की। ईडी ने ट्वीट कर यह जानकारी दी।
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बता दें कि पिछली अन्नाद्रमुक (AIADMK) सरकार में परिवहन मंत्री रहने के दौरान हुए कथित नौकरी के बदले नकदी घोटाले के सिलसिले में उन्हें ईडी ने 14 जून को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बावजूद बालाजी मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार में बिना विभाग के मंत्री बने हुए हैं।