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ED: भारी रिटर्न का वादा कर ठगे 2200 करोड़, 81 एफआईआर हुईं दर्ज; तीन आरोपियों ने छोड़ा देश

Fri, 29 Aug 2025 09:16 PM IST
राहुल कुमार डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली
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ईडी - फोटो : ANI
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विशेष न्यायालय (पीएमएलए), गुरुग्राम ने 25.08.2025 को जितेंद्र कुमार गर्ग, सुनील जिंदल और प्रवीण कुमार कपूर (एसआरएस समूह की विभिन्न कंपनियों में प्रमोटर और निदेशक) को भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओए), 2018 के तहत नोटिस जारी किए हैं। यह आवेदन एफईओए, 2018 की धारा 4 के तहत आरोपियों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के लिए दायर किया गया था और एसआरएस समूह के फरार प्रमोटरों, उनके सहयोगियों और उनके द्वारा नियंत्रित कंपनियों की 212.73 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति जब्त करने की प्रार्थना की गई थी। 

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बता दें कि एसआरएस समूह रियल एस्टेट और वित्तपोषण के व्यवसाय में था। प्रमोटरों ने घर खरीदने वालों/प्लॉट खरीदने वालों, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को धोखा देकर संपत्ति के डायवर्जन/आपराधिक गबन/ साजिश आदि के लिए धोखाधड़ी/आपराधिक विश्वासघात किया था।

ईडी ने हरियाणा पुलिस, आर्थिक अपराध शाखा, दिल्ली और सीबीआई, नई दिल्ली द्वारा आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत अनिल जिंदल, जितेंद्र कुमार गर्ग, सुनील जिंदल और प्रवीण कुमार कपूर तथा एसआरएस समूह के अन्य निदेशकों/प्रमुख कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज लगभग 81 एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी। इन एफआईआर में उन्होंने निवेश के नाम पर जनता/बैंकों से लगभग 2200 करोड़ रुपये की भारी रकम इकट्ठा की थी। उन्होंने ऐसे निवेशों पर भारी रिटर्न का वादा किया और अंततः धोखाधड़ी करके निवेशकों को ठग लिया। 
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इसके बाद, ईडी ने जाँच की और मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल आरोपियों और कंपनियों की पहचान की। इसके अलावा, जाँच में जितेंद्र कुमार गर्ग, सुनील जिंदल और प्रवीण कुमार कपूर को मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल पाया गया और तदनुसार, इस मामले में वर्ष 2022 में अभियोजन शिकायत दर्ज की गई। इसके अलावा, ईडी द्वारा की गई जाँच में अपराध से अर्जित संपत्तियों/परिसंपत्तियों की पहचान की गई और इस मामले में अब तक की गई कुल कुर्की की राशि 2215.98 करोड़ रुपये है।

एफईओए के तहत ईडी की जांच से पता चला है कि तीनों आरोपी भारत छोड़ चुके हैं और यह पुख्ता तौर पर पता चला है कि जितेंद्र कुमार गर्ग, सुनील जिंदल और प्रवीण कुमार कपूर क्रमशः जॉर्जिया और दुबई, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में रह रहे हैं। आरोपी आपराधिक मुकदमे का सामना न करने के लिए भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर कानूनी प्रक्रिया से बच रहे हैं।
 
सभी भगोड़ों के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट, लुकआउट सर्कुलर और रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। उन्हें विशेष न्यायालय द्वारा 06.06.2025 को भगोड़ा अपराधी घोषित किया जा चुका है। इसके अलावा, विशेष न्यायालय गुरुग्राम द्वारा जितेंद्र कुमार गर्ग, सुनील जिंदल और प्रवीण कुमार कपूर को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने और उनकी संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया जारी है।

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