भारत के चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव परिणामों को लेकर ज्योतिषियों, टैरो कार्ड रीडर, राजनीतिक विश्लेषकों और अन्य की भविष्यवाणियों या अनुमानों को प्रकाशित और प्रसारित नहीं किया जाना चाहिए। आयोग ने कहा है कि ऐसा करने वाले मीडिया संस्थानों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सकती है।
आयोग ने मीडिया से निषिद्ध अवधि के दौरान चुनाव परिणामों को लेकर ज्योतिषियों, टैरो कार्ड रीडर, राजनीतिक विश्लेषकों तथा अन्य की भविष्यवाणी या अनुमानों को प्रकाशित और प्रसारित करने से परहेज करने निर्देश फिर से जारी करते हुए कहा है कि यह जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन माना जाएगा।
आयोग की ओर से गुरुवार को जारी ताजा निर्देश में कहा गया है कि इस तरह की भविष्यवाणी या अनुमान जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 126 ए की भावना के खिलाफ है।