नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख तेल कंपनियों को आदेश दिया है कि वे तत्काल प्रभाव से दिल्ली-एनसीआर में पेट्रोल पंप को आपूर्ति करने वाले भारत स्टेज (बीएस)-1 और बीएस -2 उत्सर्जन मानक वाले तेल टैंकर चलवाना बंद करें।
एनजीटी का यह आदेश तब आया, जब तेल कंपनियों से जुड़े वेंडर्स पीठ से नए उत्सर्जन मानक बीएस-4 वाले डीजल वाहनों के रजिस्ट्रेशन की अनुमति मांग रहे थे।
जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने बृहस्पतिवार को वायु प्रदूषण के मुख्य मामले में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया है। पीठ ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम प्राइवेट लिमिटेड को कहा है कि वे तत्काल प्रभाव से ऐसे वाहनों पर प्रतिबंध लगाएं।