गोवा में अब खुले आम पब्लिक प्लेस पर शराब पीना अपराध होगा। बीच पर या पब्लिक प्लेस में खाना बनाना या बोतलें फोड़ गंदगी फैलाने की भी मनाही होगी। गुरुवार को गोवा टूरिस्ट प्लेस एक्ट में संशोधन किया गया है। ऐसे अपराधों के लिए 2000 रुपए जुर्माना लगेगा।
गोवा विधानसभा ने गुरुवार को गोवा टूरिस्ट प्लेस(प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस) एक्ट 2001 में संशोधन किया है। इसके अनुसार गोवा में पब्लिक प्लेस पर खुलेआम शराब पीने की मनाही होगी। खुले में भेाजन बनाने और बोतलें फोड़ने की मनाही रहेगी।
समंदर किनारे किसी भी बीच पर या पब्लिक प्लेस में ऐसा करने पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। छुट्टियों में पिकनिक मनाने या मौज मस्ती के लिए गोवा जाने वालों के लिए यह थोड़ा झटका देने वाली खबर है, लेकिन स्वच्छ भारत अभियान के लिए यह अच्छा प्रयास माना जा रहा है।