दफ्तर में काम करता एक सरकारी कर्मचारी।
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केंद्र सरकार ने रात्रि ड्यूटी करने वाले कर्मियों को फायदा पहुंचाने के लिए नए नियम एवं शर्तें निर्धारित की हैं। सातवें वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार ने यह फैसला किया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) की तरफ से जारी निर्देशों में कहा गया है कि सभी कर्मचारियों को एक विशेष ग्रेड पे के साथ नाइट ड्यूटी भत्ता प्रदान करने की वर्तमान प्रथा अब समाप्त कर दी गई है।
नाइट ड्यूटी, रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच तक मानी जाएगी। कर्मियों को हर घंटे की रात्रि ड्यूटी के लिए दस मिनट का अतिरिक्त फायदा मिलेगा। नए नियम एक जुलाई 2017 से लागू होंगे।