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DOPT: केंद्र की इस अधिसूचना के बाद इस सेवा के अफसरों पर लगा कड़ा 'पहरा', रिटायरमेंट के बाद भी बोलने पर पाबंदी

जितेंद्र भारद्वाज
Updated Sat, 15 Jul 2023 03:54 PM IST

सार

कानून के जानकारों का कहना है, संविधान के अनुच्छेद 19 '1' में यह प्रावधान है कि कोई भी नागरिक, सरकार की आलोचना कर सकता है। वह उसकी अभिव्यक्ति, किसी माध्यम के जरिए करने के लिए स्वतंत्र है। ये सब बातें मौलिक अधिकारों की श्रेणी में आती हैं...
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DOPT - फोटो : Amar Ujala/Rahul Bisht
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