सुप्रीम कोर्ट ने यूके सिन्हा की सेबी के चेयरमैन पद पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि यूके सिन्हा की नियुक्ति का शारदा चिट फंड से ताल्लुक है।
चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हमने पहले ही सीबीआई को चिट फंड मामले में सेबी और आरबीआई की भूमिका सहित अन्य पहलुओं की जांच करने का निर्देश दिया है।
याचिका पूर्व आईआरएस अधिकारी द्वारा दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा कि यूके सिन्हा की नियुक्ति नियमों का ताक पर रख कर गई है। उन्होंने कहा कि चयन समिति द्वारा इस पद केलिए शॉर्टलिस्ट किए गए लोगों में यूके सिन्हा शामिल नहीं थे।