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Air India: चार महीने के प्रतिबंध को आरोपी शंकर मिश्रा के वकील ने बताया गलत, बोले- मेरे मुवक्किल बेगुनाह

Fri, 20 Jan 2023 09:05 AM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

बयान में आगे कहा गया  कि इन निराधार और स्पष्ट रूप से गलत अनुमानों के आधार पर समिति ने अनिवार्य रूप से एक संभावना निर्मित की है कि अभियुक्त ने कथित कृत्य किया था।
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शंकर मिश्रा। (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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न्यूयॉर्क-दिल्ली एयर इंडिया की उड़ान में महिला से बदसलूकी के मामले में आरोपी शंकर मिश्रा पर लगाए गए प्रतिबंध पर उनके वकील ने प्रतिक्रिया दी। वकील अक्षत वाजपेयी ने कहा कि वह अपने मुवक्किल पर चार महीने के लिए प्रतिबंध लगाने के समिति के फैसले से असहमत हैं। वे पहले से ही अपील दायर करने की प्रक्रिया में हैं। उन्होंने दावा किया कि आंतरिक जांच समिति का फैसला विमान के लेआउट की उनकी गलत समझ पर टिका है।

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मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो उन्होंने कहा कि जब समिति को इस बात का पर्याप्त स्पष्टीकरण नहीं मिला कि आरोपी ने सीट 9ए पर बैठे यात्री को प्रभावित किए बिना शिकायतकर्ता पर पेशाब कैसे किया हो सकता है, तो यह गलत तरीके से मान लिया गया है कि बिजनेस क्लास में सीट 9बी थी। इस दौरान कल्पना की गई कि आरोपी इस काल्पनिक सीट पर खड़ा हो सकता है और सीट 9A पर बैठी शिकायतकर्ता पर पेशाब कर सकता है। हालांकि, विमान के बिजनेस क्लास में कोई सीट 9बी नहीं है, केवल 9ए और 9सी सीटें हैं।

बयान में आगे कहा गया  कि इन निराधार और स्पष्ट रूप से गलत अनुमानों के आधार पर समिति ने अनिवार्य रूप से एक संभावना निर्मित की है कि अभियुक्त ने कथित कृत्य किया था। यह आश्चर्यजनक है, क्योंकि समिति में दो विमानन विशेषज्ञ थे। हम विशेष रूप से यह बताना चाहते हैं कि आंतरिक जांच समिति का फैसला विमान के लेआउट के बारे में उनकी गलत समझ पर निर्भर करता है। हम आरोपी की बेगुनाही पर कायम हैं और हमें देश की न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है।
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क्या है पूरा मामला
26 नवंबर 2022 को न्यूयार्क से दिल्ली आ रहे एयर इंडिया के विमान में यात्री शंकर मिश्रा ने एक बुजुर्ग महिला पर पेशाब कर दिया था। इसके बाद शख्स के खिलाफ दिल्ली पुलिस के कहने पर आव्रजन ब्यूरो ने लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी किया था। इसके अलावा आरोपी के बारे में जानकारी लेने के सिलसिले में दिल्ली पुलिस की एक टीम आरोपी एस मिश्रा के एक रिश्तेदार से मिलने मुंबई पहुंची थी और पूछताछ भी की थी। इससे पहले एयर इंडिया ने अपने स्तर पर कार्रवाई करते हुए आरोपी पर 30 दिन की यात्रा पाबंदी लगा दी थी। आरोपी को छह जनवरी को दिल्ली पुलिस ने बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था।

समिति की जांच में शंकर मिश्रा को 'बुरे व्यवहार वाला यात्री' पाया गया 
एयर इंडिया के प्रवक्ता के मुताबिक, पूर्व जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय आंतरिक समिति ने इस मामले में जांच की और शंकर मिश्रा को 'बुरे व्यवहार वाला यात्री' पाया। जांच के बाद नागरिक उड्डयन के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार शंकर मिश्रा पर चार महीने के लिए उड़ान भरने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 

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