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अब ड्राइविंग लाइसेंस-आरसी पर्स में रखने की जरूरत नहीं, बड़ा बदलाव कर रही मोदी सरकार 

Thu, 09 Aug 2018 08:23 PM IST
एजेंसी, नई दिल्ली
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अब आपको अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) और अपना ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) लेकर हर जगह घूमने की आवश्यकता नहीं रहेगी बल्कि आप ट्रैफिक पुलिस के मांगने पर इसकी डिजिटल इमेज भी पेश कर सकेंगे। 

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बशर्ते कि यह डिजिटल इमेज आपके मोबाइल में सरकार की तरफ से कागजात रखने के लिए शुरू की गई डिजिलॉकर या परिवहन विभाग की एमपरिवहन प्लेटफार्म पर सुरक्षित हों। केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को इसके लिए राज्य सरकारों को निर्देश जारी किया।

केंद्रीय भूतल परिवहन व हाइवे मंत्रालय की तरफ से भेजी गई एडवाइजरी में राज्य सरकारों को डिजिलॉकर या एमपरिवहन प्लेटफार्म के जरिए इलेक्ट्रानिक रूप में पेश डीएल और आरसी को मोटर व्हीकल एक्ट-1988 के तहत स्वीकार करने का आदेश ट्रैफिक पुलिस व आरटीओ को देने के लिए कहा गया है। 
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मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में ये भी कहा गया है कि ई-चालान काटे जाने की स्थिति में इन कागजातों का जब्तीकरण भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दिखाई देगा। मंत्रालय ने ये निर्देश सैकडों की संख्या में आई उन शिकायतों और आरटीआई प्रार्थना पत्रों पर प्रतिक्रिया के तौर पर जारी किए हैं, जिनमें डिजिलॉकर या एमपरिवहन एप के जरिए कागजात पेश किए जाने पर भी ट्रैफिक पुलिस या परिवहन विभाग की तरफ से चालान काटे जाने की शिकायत की गई थी।

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