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Akasa Air: DGCA ने अकासा एयर के दो शीर्ष अधिकारियों पर की बड़ी कार्रवाई, 6-6 महीने के लिए किया निलंबित

Fri, 27 Dec 2024 10:05 PM IST
पवन पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला

सार

Akasa Air: विमानन सुरक्षा नियामक डीजीसीए ने शुक्रवार को पायलटों के प्रशिक्षण में कथित चूक के लिए अकासा एयर के संचालन निदेशक और प्रशिक्षण निदेशक को छह महीने के लिए निलंबित करने का आदेश दिया।
 
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DGCA का अकासा एयर पर एक्शन - फोटो : ANI
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विस्तार
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नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने ऑडिट रिपोर्ट में कुछ उल्लंघन पाए जाने के बाद अकासा एयर के निदेशक प्रशिक्षण और निदेशक संचालन को 6-6 महीने के लिए निलंबित कर दिया है। वहीं इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए अकासा एयर के प्रवक्ता ने कहा कि, हम डीजीसीए के साथ काम करना जारी रखेंगे और उसके अनुसार अनुपालन करेंगे। सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, और हम लगातार सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का प्रयास करते हैं।
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डीजीसीए ने अपने आदेश में क्या कहा?
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने 27 दिसंबर को जारी अपने दो अलग-अलग आदेशों में कहा कि एयरलाइन के दो वरिष्ठ अधिकारी, जिसमें राकेश झुनझुनवाला परिवार की हिस्सेदारी है, नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं का 'अनुपालन' सुनिश्चित करने में 'विफल' रहे हैं। आकासा एयर के संचालन निदेशक और प्रशिक्षण निदेशक को निलंबित करने का आदेश तब दिया गया जब डीजीसीए ने उन्हें क्रमशः 15 अक्तूबर और 30 अक्तूबर को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस के जवाबों को 'असंतोषजनक' पाया। नागर विमानन महानिदेशालय ने अपने आदेशों में एयरलाइन को दोनों पदों के लिए 'उपयुक्त' उम्मीदवारों को नामित करने की सलाह भी दी।
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अकासा एयर के अधिकारियों ने इस नियम का किया उल्लंघन
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने निलंबन आदेश जारी करते हुए कहा: '7 अक्तूबर, 2024 को मेसर्स एसएनवी एविएशन प्राइवेट लिमिटेड (अकासा एयर), मुंबई में डीजीसीए की तरफ से किए गए विनियामक ऑडिट में पाया गया है कि आरएनपी प्रशिक्षण (एप्रोच) ऐसे सिमुलेटर पर आयोजित किया जा रहा है जो इसके लिए योग्य नहीं हैं... जो सीएआर सेक्शन 7, सीरीज डी, पार्ट VI के पैरा 7 का उल्लंघन है।'
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प्रशिक्षण में चूक के लिए निलंबन का आदेश हुआ जारी
यह कहते हुए कि अकासा एयर में संचालन निदेशक और प्रशिक्षण निदेशक 'नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं (सीएआर) का अनुपालन सुनिश्चित करने में विफल रहे', डीजीसीए ने कहा कि दोनों अधिकारी 'कार्मिकों को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित करने में विफल रहे...इसके साथ ही बार-बार चूक/ उल्लंघन ने उन्हें दोषी ठहराया है। डीजीसीए ने अपने आदेश में यह भी कहा कि दोनों वरिष्ठ अधिकारी एक विशेष सीएआर के कुछ प्रावधानों के अनुसार 'लागू कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने और सुरक्षित संचालन बनाए रखने के लिए कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहे हैं'।
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