सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर के उन इलाकों में एंटी स्मॉग गन लगाने के निर्देश दिए हैं, जहां बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य हो रहा हो, सड़क निर्माण, खनन गतिविधियां, बड़े पार्किंग स्थल और जहां विध्वंस गतिविधियों हो रही हों। वहीं फसल के अवशेष जलाने से होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए एक व्यापक योजना बनाने के लिए केंद्र, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिए।
इसके अलावा दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान सरकार को निर्देश देते हुए कोर्ट ने कहा कि सरकारें सुनिश्चित करें कि कचरे को जलाया न जाए और एक समय अवधि में इनका निपटारा हो। साथ ही छह सप्ताह में अपनी रिपोर्ट दाखिल करें। उक्त राज्य खास तौर से रात में औद्योगिक इलाकों की निगरानी करे और जो भी औद्योगिक इकाई मानकों के अनुरूप न हों उन पर सख्त कार्रवाई की जाए।